प्राइवेट स्कूल कैसे खोलें । How To Open Private School
अगर आप स्कूल खोलकर अपना कैरियर और बिजनेस बनाना चाहते हैं । तो आप एक प्राइवेट स्कूल खोल कर अपना कैरियर और बिजनेस दोनों बना सकते हैं। वह आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से और गहराई से बताता हूं।
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शिक्षा एक ऐसा अमृत है जिससे इंसान अज्ञानी से ज्ञानी बना है जानवर से एक सभ्य बना है शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे इंसान का दिमाग बढ़ा देता है और उसको समाज में कैसे रहना है वह सारी ढंग सिखा देता है जिंदगी कैसे जीना है वह शिक्षा अच्छी तरीके से सिखा देता है शिक्षा ही वह चीज है जो आज मनुष्य समाज आदिमानव से आज सभी सभ्य मानव तक पहुंचा है अगर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तो वह शिक्षित नहीं होगा, दिमाग का विकास नहीं होगा, उसको समाज में कैसे जीना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, वह नहीं सीख सकता ।
यह अलग बात है कि बहुत से लोग बहुत से तो नहीं बोल सकते कुछ लोग होते हैं ,जिनके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वह किसी स्कूल या किसी कॉलेज नहीं जाते हैं, फिर भी उनके अंदर सभ्यता और आदर्श सेवा सत्कार कूट-कूट के भरा रहता है ऐसे लोग बहुत कम लोग ही मिलते हैं।
हमें अपने बच्चों को स्कूल किस लिए भी भेजना चाहिए उसको समझ में आना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। और उसको यह भी समझ में आना चाहिए कि दुनियादारी क्या है। स्कूलों में उसको आराम से हमारे पूर्वजों के बारे में बताया जाता है, जिससे पता चलता है मनुष्य का विकास किस स्तर तक हुआ है। आज मनुष्य इस जीव जगत में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और होशियार है इसी की वजह से आज मनुष्य चांद, तारो, ग्रहों पर पहुंच गया है यह सब मात्र शिक्षा का कमाल शिक्षा इंसान को हर कुछ जानने की इच्छुक माना बना देता है जिससे आदमी हर कुछ जानने की मन में जिज्ञासा रखता है।
Content:
1.ट्रस्ट / सोसाइटी । Trust / Society2.जमीन । Land3.नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट । No Objection Certificate4.स्कूल का रजिस्ट्रेशन । School Registration5. लोकेशन । Location |
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Education |
आज हम आप को बता रहे हैं की आप कैसे स्कूल खोल सकते हैं और उसके लिए क्या-क्या जरूरी है और उसको आप कैसे व्यवस्था कर सकते हैं इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं-
ट्रस्ट / सोसाइटी । Trust / Society
अगर आपको स्कूल खोलना है तो इसके लिए आपको कुछ सरकार की नियमों को पालन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको स्कूल खोलना है ,तो सबसे पहला जरूरी काम है वह है ट्रस्ट या सोसाइटी का निर्माण बिना ट्रस्ट के कोई भी स्कूल नहीं खोल सकता । स्कूल आप अपने खुद के नाम पर नहीं खोल सकते हैं, खुद के नाम मतलब की आप उसके मालिक नहीं बन सकते हैं, अगर आपको स्कूल खोलना है तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट का निर्माण करना पड़ेगा और इस ट्रस्ट के द्वारा आप स्कूल खोल सकते हैं। और यही स्कूल ट्रस्ट के नाम पर आप रख सकते हैं इस ट्रस्ट में विभिन्न प्रकार के पद होते हैं जिनका होना जरूरी है। यह ट्रस्ट उस स्कूल को खोलने के लिए अनुमति देता है और इस ट्रस्ट को सरकार से अनुमति मिलता है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उसको अनुमोदित करते हैं तो जाकर आप स्कूल खोल सकते हैं।
जमीन । Land
अगर आपके पास जमीन है और आप स्कूल खोलना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जमीन को ट्रस्ट सोसायटी या नगर निर्माण निगम को देना पड़ेगा ।नगर निगम आप की जमीन का नीलामी करके या बोली लगाकर आपको पैसे देगा। आप अपने जमीन पर प्रत्यक्ष रूप से कोई भी स्कूल नहीं खोल सकते इसका अनुमति बेसिक शिक्षा अधिकारी और सरकार नहीं देते हैं। आप के ट्रस्ट के पास कितनी जमीन है उस क्राइटेरिया को देखते हुए शिक्षा विभाग आपको अनुमति देता है, अन्यथा वह आपकी अर्जी को रोक देता है आज के समय में तो स्कूल खोलने के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन होना चाहिए तो ही आप स्कूल खोल सकते हैं।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट । No Objection Certificate
स्कूल खोलने के लिए आपके पास एनओसी NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट(No Objection Certificate)होना जरूरी है यह सर्टिफिकेट आपको शिक्षा अधिकारी से लेना पड़ता है इससे किसी भी प्रकार के टकराव होने से आप बच सकते हैं जैसे कि मान ली जी आपके एरिया में कोई और दूसरा स्कूल है उसको ले और आपको किसी प्रकार का आपत्ति जताता है तो आप एनओसी का मदद ले सकते हैं।
जब आपको एनओसी मिल जाता है तो आपको 3 साल के अंदर आप निर्माण कार्य शुरू करके स्कूल बनवा सकते हैं ।अगर आप 3 साल के अंदर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने में असमर्थ होते हैं ,तो यह NOC की सीमा खत्म हो जाती है और आपको वापस से इन्हें सरकार और बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेना पड़ता है। अगर आपको NOC मिल गया है तो आप स्कूल के लिए निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं ।और वह भी टाइम का पूरा ध्यान देते हुए समय पर आप पूरा कर लीजिए । ताकि आपको दोबारा से एनओसी के लिए आवेदन ना करना पड़े ।
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स्कूल का रजिस्ट्रेशन । School Registration
भारत में स्कूल खोलने के लिए जब भी आप सोचते हैं। तो आपको दिमाग में रजिस्ट्रेशन और स्कूल का लाइसेंस कैसे मिलेगा ? यह दिमाग में चलने लगता है और आपको घबराहट होने लगता है, कि हमको कहां से यह दोनों मिलेगा । तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ,आप आराम से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दोनों ले सकते हैं इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप एक ट्रस्ट या सोसाइटी का निर्माण करें । तो ही जाकर आपको सरकार अनुमति देगी और आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन करेगी अगर आप खुद के लिए निजी कोई संस्था खोलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सरकार अनुमति नहीं देगी।
यदि कोई निजी संस्था खोलना चाहता है, तो कंपनी का अधिनियम 1956 और धारा 25 के अनुसार स्कूल स्थापित कर सकता है, लेकिन यह स्कूल गैर-लाभकारी संस्था के रूप में संचालित होना चाहिए।
लोकेशन । Location
शुरू में जब आप स्कूल खोलते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत के सामना करना पड़ता है ।उस स्कूल का लोकेशन ऐसी जगह पर होना चाहिए। जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो और लोगों की नजर में हो यहां पर स्कूल खुला है। या कुछ टाइम के लिए दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही आपका स्कूल का नाम एक ब्रांड बन जाता है, तो यह बात पर डिपेंड नहीं करता निर्भर नहीं करता कि आपका स्कूल कहां पर है ।अगर आप एक ब्रांड के रूप में हैं तो आप स्कूल कहीं पर खोलें सभी गार्जियन को पता चल जाता है। और वह अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा देने के लिए इन्हीं स्कूलों में भर्ती करते हैं। और उनकी जो आशा होती है उन पर यह खरे उतरते हैं। इसलिए आजकल लोग सरकारी स्कूलों में न जाकर प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं इसका मेन मकसद है की जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का विकास जिस रफ्तार से होता है ,उस रफ्तार से सरकारी स्कूलों में नहीं हो पाता है।
स्कूल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ,जो कभी बंद होने वाला नहीं है । क्योंकि सभी को शिक्षा का जरूरत पड़ता है ,सभी को स्कूल की जरूरत है ,और सब कोई चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे और होशियार बने ।इसलिए सब कोई स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करते हैं। और यह बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है ,इसलिए आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं और एक स्कूल खोल के दूसरे के बच्चों का भी करियर बना सकते हैं ।
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